किसानों के लिए पीएम मानधन योजना: 3000 रुपये की मासिक पेंशन

पीएम मानधन योजना का महत्व
पीएम मानधन योजना का अपडेट: भारत में कई किसान ऐसे हैं जो अपनी उम्र के एक विशेष पड़ाव पर आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। प्रारंभिक जीवन में ये किसान खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता कम होने के कारण खेती करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में, किसानों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इन समस्याओं को हल करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
किसान कैसे कर सकते हैं आवेदन?
18 से 40 वर्ष के किसान कर सकते हैं आवेदन
यह योजना किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसमें केवल 18 से 40 वर्ष के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। निवेश की राशि किसान की उम्र के अनुसार निर्धारित होती है। यदि कोई किसान 18 वर्ष की आयु में आवेदन करता है, तो उसे हर महीने 55 रुपये का योगदान देना होगा। वहीं, 40 वर्ष की आयु में आवेदन करने पर हर महीने 200 रुपये का योगदान देना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
यह निवेश 60 वर्ष की आयु तक करना होगा। 60 वर्ष के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो जीवनभर जारी रहेगी। यदि किसी किसान की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण (IFSC, खाता नंबर), भूमि रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान दिवाली के अवसर पर इस योजना के तहत खाता खोलकर निवेश शुरू कर सकते हैं।