Newzfatafatlogo

खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम सामुदायिक विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए उठाया गया है। खाप प्रधान धर्मपाल कंडेला ने इस पहल की सराहना की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। जानें इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य और इसके संभावित प्रभाव।
 | 
खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम

खाप पंचायतों की भूमिका को मान्यता


(Jind News) जींद। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सामुदायिक विवादों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता के प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। खाप प्रधान धर्मपाल कंडेला ने बताया कि कंडेला खाप पिछले चार वर्षों से हरियाणा की खापों को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रही थी।


इससे गांवों में विवादों का समाधान किया जा सकेगा। रिपोर्टों के अनुसार, देश में पांच करोड़ से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि खापें कुछ घंटों में ही वर्षों से चले आ रहे विवादों का समाधान कर सकती हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायतों की भूमिका विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण रही है।


सामाजिक विवादों का समाधान

पड़ोसियों और समुदायों के बीच मतभेदों का समाधान


यदि इन पारंपरिक संस्थाओं को वर्तमान कानूनी ढांचे के साथ जोड़ा जाए, तो यह समाज में संवाद और शांति की नई परिभाषा स्थापित कर सकता है। इसका उद्देश्य पड़ोसियों, परिवारों और समुदायों के बीच मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है।


यह प्रक्रिया पारंपरिक मुकदमेबाजी की तुलना में अधिक सुलभ, त्वरित और कम खर्चीली है। कंडेला खाप इस कदम की सराहना करती है और हरियाणा की खापों को सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस अवसर पर खाप उप प्रधान दयानंद नंबरदार, प्रवक्ता कर्मवीर रेढू और अन्य सदस्यों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है।