गाजियाबाद में महिला पर कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद में हमला, पुलिस ने की कार्रवाई

गाजियाबाद में हुई हैरान करने वाली घटना
गाजियाबाद जिले में शुक्रवार (22 अगस्त) की रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने आवारा कुत्तों को खाना देने पर एक महिला के साथ मारपीट की। यह घटना सिद्धार्थ विहार, ब्रह्मपुत्र एनक्लेव में हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। इस मामले ने न केवल स्थानीय निवासियों को चौंका दिया है, बल्कि आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी फिर से चर्चा में ला दिया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह घटना गाजियाबाद के ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव में घटित होती है। वीडियो में महिला सड़क पर पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है, तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसे थप्पड़ मारता है। महिला कहती है, "दीदी, वीडियो बनाओ," जिसका अर्थ है कि वह रिकॉर्डिंग करने के लिए कह रही है। कुछ ही क्षण बाद, वह व्यक्ति फिर से उसे थप्पड़ मारता है। जब महिला खुद को बचाने की कोशिश करती है, तो वह उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है।
वीडियो में दिखा क्रूर हमला
वायरल वीडियो में दिखा क्रूर हमला
इस वायरल वीडियो में व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "तुने मारा है पहले," जिसका मतलब है कि वह दावा कर रहा है कि महिला ने पहले उस पर हमला किया था। हैरानी की बात यह है कि वहां कई पुरुष मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। वीडियो के अंत में, महिला रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति से पुलिस के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर का हवाला देते हुए "100 नंबर पर कॉल" करने का आग्रह करती है। व्यक्ति जवाब देता है, "मैं करता हूँ 100 नंबर पर," यानी "मैं खुद 100 नंबर पर कॉल करूँगा।" यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दर्ज की FIR
गाजियाबाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर आदेश
22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पूर्व के फैसले में संशोधन किया। 11 अगस्त को दो जजों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था। लेकिन अब जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने निर्णय लिया कि केवल आक्रामक या रैबीज से पीड़ित कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। टीकाकरण या नसबंदी के लिए पकड़े गए कुत्तों को उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ना होगा.
कुत्तों को खाना खिलाने के लिए SC के दिशानिर्देश
कुत्तों को खाना खिलाने के लिए SC ने क्या दिए दिशानिर्देश!
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सामुदायिक कुत्तों को खाना केवल निर्धारित स्थानों पर ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने नगर निगमों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने से कोई असुविधा या स्वास्थ्य खतरा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, "सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन स्थल बनाए जाएं। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" यह आदेश अब दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में लागू होगा.