ट्रेन छूटने पर टिकट का सही उपयोग कैसे करें
ट्रेन यात्रा के नियमों की जानकारी
भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं। हालांकि, इनमें से कई यात्रियों को रेलवे के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी नहीं होती। अक्सर, जब लोग टिकट होने के बावजूद ट्रेन छूट जाने पर सोचते हैं कि उनका टिकट बेकार हो गया है, तो यह सही नहीं है। सही तरीके से रेलवे प्रणाली का लाभ उठाकर यात्री अपने नुकसान से बच सकते हैं।यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपको अपने टिकट को फेंकने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे के नियमों के अनुसार, आपका टिकट अभी भी मान्य है। यदि आपने अनारक्षित या जनरल टिकट खरीदा है, तो आप उसी टिकट से किसी अन्य ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। यदि आपके पास कम दूरी का टिकट है, तो यह सुविधा 3 घंटे के लिए और लंबी दूरी के टिकट के लिए 24 घंटे तक मान्य है। ध्यान दें कि यह सुविधा रिजर्व टिकट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
यदि आपने रिजर्वेशन कराया है और ट्रेन छूट जाती है, तो आपका टिकट बेकार नहीं होता। ऐसी स्थिति में, आप टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद दाखिल कर सकते हैं। टीडीआर दाखिल करने के लिए आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से की जा सकती है। यदि आप समय पर टीडीआर दाखिल करते हैं, तो रेलवे कुछ कटौती के बाद आपका पैसा वापस कर देगा। यह सुविधा केवल आरक्षित टिकटों पर लागू होती है। यदि आपने काउंटर से टिकट खरीदा है, तो आपको काउंटर पर जाकर टीडीआर दाखिल करना होगा।