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दिल्ली में पुराने वाहनों पर नए नियम: 2025 से होगी सख्ती

दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों पर नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इन नियमों के तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। ANPR कैमरे इन गाड़ियों पर नजर रखेंगे। यह कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। जानें इस नियम का आपके लिए क्या अर्थ है और क्या करें गाड़ी मालिक।
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दिल्ली में पुराने वाहनों पर नए नियम: 2025 से होगी सख्ती

दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए नए नियम

दिल्ली में पुराने वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। यदि आपकी गाड़ी पुरानी है या आप किसी अन्य राज्य से अपनी पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली आ रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहन नियम लागू होंगे, जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे आपकी गाड़ी पर नजर रखेंगे। आइए, इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह आपके लिए क्या अर्थ रखता है!


पुरानी गाड़ियों पर सख्त नियम


दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। यदि डीजल गाड़ियों की उम्र 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों की 15 साल से अधिक है, तो उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्पष्ट किया है कि ये नियम दिल्ली और NCR में पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए हैं। दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 500 पर ANPR कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं, और शेष पर 30 जून तक स्थापित कर दिए जाएंगे। ये कैमरे पुरानी गाड़ियों की पहचान कर ट्रैफिक विभाग को सूचित करेंगे।


ANPR कैमरे की भूमिका


दिल्ली में पुराने वाहन नियमों को लागू करने के लिए ANPR कैमरे महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये स्मार्ट कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी उम्र और रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपकी गाड़ी निर्धारित उम्र सीमा से पुरानी है, तो पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 62 लाख पुरानी गाड़ियां हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया वाहन शामिल हैं। इन गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने 100 प्रवर्तन टीमें तैनात की हैं, जो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगी।


NCR में भी नियम लागू होंगे


ये नियम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगे। 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। अन्य NCR जिलों में 31 मार्च 2026 तक ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, और 1 अप्रैल 2026 से वहां भी ये नियम लागू होंगे। CAQM के सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली और NCR के बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर भी नजर रखी जाएगी। NCR में लगभग 44 लाख पुरानी गाड़ियां हैं, और अब समय है इन्हें अपडेट करने का!


गाड़ी मालिकों के लिए सलाह


यदि आपकी गाड़ी पुरानी है, तो यह सही समय है नई गाड़ी खरीदने या इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ने का। दिल्ली में पुराने वाहन नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे आपकी गाड़ी की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। यदि आप दिल्ली या NCR में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उम्र की जांच कर लें। साफ हवा के लिए यह कदम आवश्यक है, तो चलिए, मिलकर दिल्ली की हवा को बेहतर बनाएं!