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नए टैक्स नियमों में LTA पर छूट: जानें क्या है सच्चाई

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट शामिल है। इस लेख में हम जानेंगे कि नए टैक्स प्रणाली में लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा, हम यह भी समझेंगे कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए LTA के नियम समान हैं और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि LTA पर टैक्स छूट कैसे काम करती है? पढ़ें पूरी जानकारी के लिए।
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नए टैक्स नियमों में LTA पर छूट: जानें क्या है सच्चाई

नए वित्तीय वर्ष में टैक्स नियमों में बदलाव


वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि नए टैक्स प्रणाली के अंतर्गत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय करने वाले व्यक्तियों को अब टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और अधिक से अधिक करदाताओं को नए टैक्स प्रणाली की ओर आकर्षित करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो लाखों नौकरीपेशा लोगों के मन में है, वह यह है कि क्या नए टैक्स प्रणाली में लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) पर टैक्स छूट मिलती है?


1. नए टैक्स प्रणाली में LTA पर कोई छूट नहीं

यदि आप नए टैक्स प्रणाली को अपनाते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इसमें LTA पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि यदि आपकी सैलरी में LTA शामिल है, तो उस पूरी राशि पर टैक्स देना होगा, चाहे आपने यात्रा की हो या नहीं, या बिल जमा किए हों या नहीं।


सरकार ने नए टैक्स प्रणाली को एक सरल और बिना किसी छूट वाली प्रणाली के रूप में पेश किया है। इसमें 80C, HRA, और LTA जैसी टैक्स छूट की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। यदि आपकी कंपनी LTA देती है और आपने नए टैक्स प्रणाली के तहत TDS कटवाने का विकल्प चुना है, तो वह राशि आपकी पूरी टैक्सेबल आय में जोड़ दी जाएगी। इसका मतलब है कि LTA का लाभ केवल पुराने टैक्स प्रणाली में ही संभव है।


2. क्या हर साल LTA पर टैक्स छूट मिलती है?

कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि LTA पर हर साल टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। LTA पर टैक्स छूट केवल चार साल के एक ब्लॉक में दो बार ली जा सकती है। वर्तमान ब्लॉक 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक है। इस अवधि में कोई भी कर्मचारी अधिकतम दो बार LTA की छूट का लाभ ले सकता है।


यदि किसी कर्मचारी ने इस ब्लॉक के दौरान केवल एक बार यात्रा की है और केवल एक बार LTA का दावा किया है, तो वह उस एक और यात्रा की छूट को अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में ट्रांसफर कर सकता है। इसे कैरी फॉरवर्ड की सुविधा कहा जाता है।


3. प्राइवेट नौकरी वालों को कैसे मिलेगा लाभ?

यदि आप निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं और LTA की छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पुराने टैक्स प्रणाली को ही चुनना होगा। पुराने टैक्स प्रणाली के तहत सेक्शन 10(5) के अंतर्गत LTA पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।


इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं:



  • यात्रा भारत के भीतर ही होनी चाहिए, विदेश यात्रा पर LTA छूट नहीं मिलती।

  • यात्रा के लिए आपको टिकट, होटल, टैक्सी आदि के बिल जमा करने होंगे।

  • यात्रा केवल कर्मचारी और उसके परिवार तक सीमित होनी चाहिए (जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता-पिता आदि)।

  • छूट केवल यात्रा खर्च (फेयर) पर ही लागू होती है, होटल और खाने-पीने पर नहीं।


4. क्या सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के नियम अलग हैं?

इसका उत्तर है — नहीं। LTA के नियम सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों ही कर्मचारियों के लिए समान हैं। यदि दोनों श्रेणी के लोग पुराने टैक्स प्रणाली का विकल्प चुनते हैं, तो वे LTA की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।


मान लीजिए आपने भारत के किसी हिस्से की यात्रा की है और उसमें कुल खर्च 40 हजार रुपये आया, लेकिन आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी में 30 हजार रुपये बतौर LTA दिया है — तो आपको अधिकतम 30 हजार रुपये तक ही टैक्स छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि आप जितना खर्च करते हैं, उससे नहीं, बल्कि जितना LTA आपकी सैलरी में शामिल है, उतना ही टैक्स छूट मिल सकती है।