पंजाब में आशीर्वाद योजना: जरुरतमंदों के लिए आर्थिक सहायता

आशीर्वाद योजना का लाभ
डॉ. बलजीत कौर का बयान
चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाएं जरुरतमंदों के लिए सहारा बन रही हैं। उन्होंने आशीर्वाद योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से निम्न आय वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के 4503 लाभार्थियों को कुल 22.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
किस जिलों को मिला लाभ
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अमृतसर, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन जिलों के 4503 लाभार्थियों को कवर किया गया है।
विभिन्न जिलों में वितरित राशि
मंत्री ने बताया कि इस राशि का वितरण इस प्रकार किया गया है: अमृतसर में 1268, बरनाला में 107, फरीदकोट में 343, फतेहगढ़ साहिब में 193, गुरदासपुर में 57, होशियारपुर में 668, मानसा में 286, श्री मुक्तसर साहिब में 255, पटियाला में 349, पठानकोट में 55, रूपनगर में 196, एस.ए.एस. नगर में 266, संगरूर में 155, मालेरकोटला में 37 और तरनतारन में 268 लाभार्थियों को सहायता दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, और वह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना के लिए पात्र मानी जाती हैं।