Newzfatafatlogo

पुलिस शिकायत दर्ज न करने पर क्या करें: जानें आपके अधिकार

क्या आपने कभी पुलिस से शिकायत की है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई? जानें कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, जानें कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है।
 | 
पुलिस शिकायत दर्ज न करने पर क्या करें: जानें आपके अधिकार

पुलिस की भूमिका और आपकी शिकायत


समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जब कोई घटना होती है, तो पीड़ित अक्सर थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है। सामान्यतः पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत को दर्ज करती है और अपराधी के खिलाफ कदम उठाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस शिकायतकर्ता के साथ अनौपचारिक तरीके से पेश आती है और एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, जिससे व्यक्ति चिंतित हो जाता है। इस संदर्भ में, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।


एफआईआर दर्ज न होने पर क्या करें?

यदि पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। अगर उच्च अधिकारी भी आपकी शिकायत का संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत सुनने के बाद संबंधित पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।


नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, आपके पास ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का विकल्प भी है। इसके लिए आपको अपनी स्थानीय पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ई-एफआईआर दर्ज करनी होगी।