पैन कार्ड और आधार लिंकिंग: 12 महत्वपूर्ण लेनदेन जो प्रभावित होंगे
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन प्रभावित होंगे। इस लेख में, हम उन 12 लेनदेन की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। जानें कि ये नियम आपके वित्तीय लेनदेन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और किन उपायों से आप इस स्थिति से निपट सकते हैं।
Jul 28, 2025, 13:32 IST
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत, कुछ विशेष लेनदेन अब संभव नहीं होंगे। इस संबंध में पूरी जानकारी नीचे दी गई है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है। आमतौर पर, करदाताओं के निवेश, ऋण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
इन 12 लेनदेन में आएगी परेशानी
- आयकर अधिनियम की धारा 114बी के अनुसार, किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य है। यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको निम्नलिखित 12 लेनदेन में कठिनाई हो सकती है:
- बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है, सिवाय 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' के।
- 50,000 रुपये या उससे अधिक की नकद जमा के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, आप डिजिटल लेनदेन का विकल्प चुन सकते हैं।
- शेयर बाजार में लेनदेन के लिए डीमैट खाता खोलना आवश्यक है, जिसके लिए पैन कार्ड की जानकारी चाहिए।
- डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी पैन कार्ड नंबर देना होगा।
- यदि बीमा प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक है, तो पैन कार्ड की जानकारी आवश्यक है।
- होटल या रेस्तरां में 50,000 रुपये या उससे अधिक का नकद भुगतान करने के लिए पैन विवरण देना होगा।
- विदेशी मुद्रा विनिमय या 50,000 रुपये से अधिक की विदेश यात्रा के लिए नकद भुगतान पर पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
- 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड भुगतान के लिए पैन विवरण देना होगा।
- किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉंड खरीदने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने पर पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है।
- भारतीय रिजर्व बैंक से 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड की खरीद के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
- बैंक से एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर्स चेक खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक में 50,000 रुपये से अधिक और कुल 5 लाख रुपये की सावधि जमा के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है।