फटे नोटों को बदलने का सही तरीका: जानें बैंक के नियम

फटे नोटों की समस्या और समाधान
कई बार जब हम किसी से बड़ी राशि का लेन-देन करते हैं, तो हमें फटे या पुराने नोट मिलते हैं। ये नोट बाजार में आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते, और दुकानदार अक्सर इन्हें लेने से मना कर देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में, लोग इन नोटों को बदलने के लिए उन स्थानों पर जाते हैं, जहां इन्हें आधी कीमत पर लिया जाता है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
क्या आप जानते हैं कि आप अपने फटे पुराने नोटों को बैंक में बदल सकते हैं? बैंक इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में विशेष नियम बनाए हैं। आइए, इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
बैंक में नोट बदलने की प्रक्रिया
यदि आपके पास फटे या पुराने नोट हैं, तो आप इन्हें अपने नजदीकी बैंक या आरबीआई कार्यालय में जाकर बदल सकते हैं। नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में केवल 20 नोट ही बदल सकता है, और इनकी कुल कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप इससे अधिक नोट बदलने का प्रयास करेंगे, तो बैंक उन्हें स्वीकार नहीं करेगा।
एटीएम से निकले फटे नोट
कभी-कभी एटीएम से भी खराब या फटे नोट निकलते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं। आपको बैंक को लिखित में अपनी समस्या बतानी होगी और एटीएम स्लिप या बैंक एसएमएस को सबूत के रूप में दिखाना होगा।
इन सभी प्रक्रियाओं के बाद, बैंक आपके फटे या पुराने नोटों को बदल देगा। यदि बैंक आपके नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो आप आरबीआई की हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।