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बावल में अवैध कालोनी के निर्माण पर कार्रवाई: डीटीपी का पीला पंजा

बावल क्षेत्र में अवैध कालोनी के निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जानें इस कार्रवाई के पीछे के कारण और कैसे आम जनता को ठगी से बचने की सलाह दी गई।
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बावल में अवैध कालोनी के निर्माण पर कार्रवाई: डीटीपी का पीला पंजा

बावल क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई


रेवाड़ी समाचार: जिला नगर योजनाकार विभाग ने मंगलवार को बावल क्षेत्र में अवैध कालोनी के निर्माण पर कार्रवाई की।


जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने बताया कि रेवाड़ी जिले के सांझरपुर में लगभग चार एकड़ और नरसिंहपुर गढ़ी रोड पर दो एकड़ में अवैध कालोनी का मामला सामने आया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की।


मंगलवार को, जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।


अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

टीम ने बावल क्षेत्र के सांझरपुर गांव में चार एकड़ में अवैध कालोनी में 12 डीपीसी, 4 परिकास्ट चारदिवारी और कच्चे रास्तों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा, नरसिंहपुर गढ़ी मार्ग पर दो एकड़ में अवैध कालोनी में चार डीपीसी, दो परिकास्ट चारदिवारी और कच्चे रास्तों को भी नष्ट किया गया।


डीटीपी ने चेतावनी दी कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उसकी वैधता की पुष्टि करें ताकि किसी भी विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।


सामान्य जनता को ठगी से बचने की सलाह

उन्होंने बताया कि अवैध कालोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर आम जनता को झूठे सपने दिखाकर खाली भूमि पर प्लॉट बेचते हैं। जब अवैध निर्माण शुरू होता है, तब लोगों को ठगी का एहसास होता है।


डीटीपी ने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में प्लॉट न खरीदें ताकि आम जनता की मेहनत बेकार न जाए। प्लॉट खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय से वैधता की जांच करना आवश्यक है।