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बीमा क्लेम न मिलने पर क्या करें? जानें सही प्रक्रिया

बीमा क्लेम न मिलने की स्थिति में क्या करें? जानें कि कैसे आप बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि शिकायत निवारण अधिकारी, IRDA और बीमा लोकपाल से संपर्क करने की प्रक्रिया क्या है। सही जानकारी के साथ, आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
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बीमा क्लेम न मिलने पर क्या करें? जानें सही प्रक्रिया

बीमा क्लेम के लिए शिकायत करने की प्रक्रिया


आजकल, अधिकांश लोग बीमा करवाते हैं, जिससे उन्हें कई अवसरों पर लाभ होता है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसे विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन जब आप बीमा का दावा करते हैं और बीमा कंपनी आपके दावे को अस्वीकार कर देती है, तो यह निश्चित रूप से एक समस्या बन जाती है। यदि आपकी बार-बार की मांगों के बावजूद, कंपनी आपके दावे को ठुकरा रही है, तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। हर बीमा कंपनी में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है, लेकिन यदि वहां भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।


यदि आपकी बीमा कंपनी बार-बार आपके दावे को अस्वीकार कर रही है, तो आप शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप नजदीकी शाखा में जाकर या ऑनलाइन मेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अक्सर, ऐसी शिकायतों का समाधान कंपनी स्तर पर ही किया जाता है।


अगर शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप IRDA में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आमतौर पर, आपकी शिकायत पर बीमा कंपनी को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप IRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


यदि IRDA से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। भारत में 17 स्थानों पर बीमा लोकपाल मौजूद हैं। वहां जाकर आप बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीमा लोकपाल के कार्यालय में फॉर्म P-II और P-III भरना होगा। आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजनी होगी। बीमा लोकपाल का पता आप बीमा कंपनी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।