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भारतीय रेलवे के नियम: ट्रेन छूटने पर क्या करें और रिफंड कैसे प्राप्त करें?

भारतीय रेलवे यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूटने पर रिफंड कैसे प्राप्त करें और क्या आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, जानें इस लेख में। रेलवे के नियमों के अनुसार, जनरल कोच के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा संभव है, जबकि आरक्षित टिकट पर नहीं। रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड की जानकारी भी यहां दी गई है।
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भारतीय रेलवे के नियम: ट्रेन छूटने पर क्या करें और रिफंड कैसे प्राप्त करें?

भारतीय रेलवे: यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी


भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है, और इसी कारण से यह यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूटना यात्रियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जब ट्रेन छूट जाती है, तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वह है टिकट का रिफंड। इसके बाद, यह जानना जरूरी होता है कि क्या आप उस टिकट का उपयोग करके दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं रेलवे के नियम इस बारे में क्या कहते हैं।


क्या आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है, तो वह दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है। हालांकि, वंदे भारत, सुपरफास्ट, और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की श्रेणी भी महत्वपूर्ण होती है। यदि आपके पास आरक्षित टिकट है, तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा करना संभव नहीं है। गलती से भी उसी टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।


रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, आपको आईआरसीटीसी ऐप में लॉग इन करना होगा और टीडीआर फाइल करना होगा। ट्रेन के विकल्प पर क्लिक करें और फिर 'फाइल टीडीआर' विकल्प का चयन करें। इसके बाद, आपको एक टिकट दिखाई देगा, जिस पर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अपना टिकट चुनें और 'फाइल टीडीआर' पर क्लिक करें। टीडीआर का कारण चुनने के बाद, आपका टीडीआर दाखिल हो जाएगा। आपको 60 दिनों के भीतर रिफंड प्राप्त होगा।


टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड कैसे मिलेगा?

रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कन्फर्म टिकट को निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो कुल राशि का 25% काट लिया जाएगा। यदि टिकट 4 से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो 50% राशि काटी जाएगी। वेटलिस्ट और आरएसी टिकटों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले रद्द करना होगा, अन्यथा कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।