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यूपी में हेलमेट नियम लागू, पेट्रोल पाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' अभियान शुरू होने जा रहा है। यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए है, जिसमें बाइक और स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी नागरिकों से इस नियम का पालन करने की अपील की है। जानें इस अभियान के पीछे का उद्देश्य और इसके नियमों के बारे में।
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यूपी में हेलमेट नियम लागू, पेट्रोल पाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य

यूपी में नया सड़क सुरक्षा अभियान


यूपी में हेलमेट नियम: यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, 1 सितंबर से एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' शुरू किया जाएगा, जो 30 सितंबर तक चलेगा। यह कदम बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है।


इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। खासकर, पीछे बैठने वाले अक्सर हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है।


75 जिलों में लागू होगा नियम


यह नियम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगा। इस दौरान पुलिस, राजस्व और परिवहन विभाग के अधिकारी इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने जनता से इस अभियान में सहयोग की अपील की है।


मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 194डी के तहत दंड का प्रावधान है।


हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं:


उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान चला रही है। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा, "यह अभियान कोई दंड नहीं, बल्कि सुरक्षा की शपथ है। यह 1 से 30 सितंबर तक चलेगा।"


सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से इसमें सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। 'पहले हेलमेट, बाद में ईंधन' को अपनाने का आग्रह किया गया है, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।