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रेलवे यात्रा में टिकट छूटने पर क्या करें? जानें नियम और रिफंड प्रक्रिया

भारतीय रेलवे यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। जब ट्रेन छूट जाती है, तो रिफंड और दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के नियम जानना आवश्यक है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। जानें रेलवे के नियम और प्रक्रियाएं जो आपकी यात्रा को आसान बनाएंगी।
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रेलवे यात्रा में टिकट छूटने पर क्या करें? जानें नियम और रिफंड प्रक्रिया

रेलवे: देश की जीवन रेखा


भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है। इसी कारण से, रेलवे यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूटना यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या है। जब ट्रेन छूट जाती है, तो सबसे पहले जो सवाल उठता है, वह है टिकट का रिफंड। इसके बाद, अगला सवाल यह होता है कि क्या आप उस टिकट का उपयोग करके दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं रेलवे के नियम इस बारे में।


क्या आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है, तो वह दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है। इस स्थिति में वंदे भारत, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की श्रेणी भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, यदि यात्री के पास आरक्षित टिकट है, तो वह उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए, गलती से भी उसी टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।


रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी ऐप पर लॉग इन करना होगा और टीडीआर फाइल करना होगा। इसके बाद, आपको ट्रेन के विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर 'फाइल टीडीआर' विकल्प पर क्लिक करना होगा। एक टिकट दिखाई देगा, जिस पर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अपना टिकट चुनें और 'फाइल टीडीआर' पर क्लिक करें। टीडीआर का कारण चुनने के बाद, आपका टीडीआर दाखिल हो जाएगा। आपको 60 दिनों के भीतर रिफंड प्राप्त होगा।


टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड कैसे मिलेगा?

रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कन्फर्म ट्रेन टिकट को निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो कुल राशि का 25% काट लिया जाएगा। यदि टिकट को 4 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की कीमत का 50% काटा जाएगा। वेटलिस्ट और आरएसी टिकटों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले रद्द करना होगा, अन्यथा कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।