रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ेगा
 
                           
                        नई दिल्ली में रेलवे की नई पहल
नई दिल्ली: यदि आप ट्रेन यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म पर लगे नल से दांतों की सफाई करते हैं या खाने के बाद बर्तन धोते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रेलवे ने ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल अधिनियम 1989 के अनुसार, स्टेशन परिसर में निर्धारित स्थानों को छोड़कर अन्य जगहों पर ब्रश करना, थूकना या बर्तन धोना अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में यात्रियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्वच्छता बनाए रखने के लिए रेलवे का अभियान
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशनों पर स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ला ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय और वॉशरूम जैसे विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा, "प्लेटफॉर्म पर लगे नलों या खुले स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी असुविधाजनक है।"
निरीक्षण और जुर्माने की प्रक्रिया
शुक्ला ने बताया कि वाणिज्य विभाग समय-समय पर निरीक्षण कर रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जल्द ही सभी स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे यात्रियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित शौचालयों और वॉश बेसिन का ही उपयोग करें। इसके साथ ही चिप्स के रैपर, बोतलें या अन्य कचरा ट्रेन या स्टेशन पर न फेंकें। रेलवे ने कहा है कि "स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, नियम तोड़ने पर जुर्माना और यात्रा में परेशानी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।"
