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रेवाड़ी में होटल और गेस्ट हाउस में चेक-इन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

रेवाड़ी में होटल और गेस्ट हाउस में चेक-इन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने सभी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करें और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना भी आवश्यक है। इस बैठक में संचालकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। जानें इस नए नियम के पीछे का कारण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
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रेवाड़ी में होटल और गेस्ट हाउस में चेक-इन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक


  • शहर थाना प्रभारी ने होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ की बैठक


रेवाड़ी। थाना शहर की प्रभारी निरीक्षक सीमा ने क्षेत्र के सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्हें निर्देश दिया गया कि सभी होटल को ऑनलाइन रजिस्टर करना अनिवार्य है और हर व्यक्ति जो होटल में ठहरता है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी संचालकों से कहा कि वे ठहरने वाले व्यक्तियों से कम से कम दो पहचान पत्र लें और बिना पहचान पत्र के किसी को भी कमरा न दें। इसके अलावा, रजिस्टर में ठहरने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना आवश्यक है।


सुरक्षा उपायों पर जोर

सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता


प्रभारी ने कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल में आता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए ताकि किसी भी आपराधिक घटना को समय पर रोका जा सके। इसके साथ ही, होटल के कर्मचारियों की वेरिफिकेशन भी आवश्यक है और ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड कम से कम सात साल तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सभी होटल और गेस्ट हाउस के मुख्य द्वार और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।


कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिनों तक होनी चाहिए। सभी संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए दृढ़ता से कहा गया। बैठक में उपस्थित संचालकों ने थाना प्रभारी को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि वे इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी ने भी होटल संचालकों को किसी भी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया।


अवैध निर्माण पर ध्यान

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