सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए अपने निर्देश में बदलाव करते हुए यह स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से मुक्त किया जाएगा। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया है और इसके दायरे को पूरे देश में विस्तारित किया है। इसके साथ ही, नगर निगम अधिकारियों को भोजन के लिए विशेष स्थान बनाने का निर्देश भी दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अधिवक्ता और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, “यह एक संतुलित निर्णय है और इसमें सभी राज्यों को शामिल किया गया है। यह कुत्तों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए एक सकारात्मक आदेश है। कोर्ट ने एमसीडी को चारागाह बनाने का भी निर्देश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा। यह आदेश भी सराहनीय है। कुत्तों को अन्यत्र नहीं ले जाया जाएगा और नसबंदी के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया गया था।”