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सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो लीक: क्या है कानूनी स्थिति?

सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की चाहत में लोग कई बार ऐसे कदम उठाते हैं, जो उन्हें जीवनभर पछताने पर मजबूर कर देते हैं। हाल ही में, पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार मिनाहिल मलिक पर अपने ही वीडियो को लीक करने का आरोप लगा है। इस लेख में जानें कि भारत में प्राइवेट वीडियो लीक करने पर क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं और किस प्रकार की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
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सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो लीक: क्या है कानूनी स्थिति?

सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत


आजकल, सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की इच्छा लोगों में बढ़ती जा रही है। इसके लिए कई लोग ऐसे कदम उठाते हैं, जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। हाल ही में, आपने सुना होगा कि कई लोगों के प्राइवेट वीडियो लीक हो गए हैं, जिससे वे अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं।


कभी-कभी, किसी साजिश के तहत लोगों के प्राइवेट वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें बदनाम किया जा सके। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। हाल ही में, पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार मिनाहिल मलिक पर अपने ही वीडियो को लीक करने का आरोप लगा है।


सोशल मीडिया के इस युग में, लोग ऐसे कार्य करते हैं जो उनके लिए जीवनभर का सबक बन जाते हैं। मिनाहिल मलिक का एक अंतरंग वीडियो उनके बॉयफ्रेंड के साथ लीक हुआ था, जिसे उन्होंने पहले फर्जी बताया था, लेकिन अब उन पर जानबूझकर वीडियो लीक करने का आरोप है।


भारत में प्राइवेट वीडियो लीक करने पर सजा

यदि भारत में कोई व्यक्ति अपने निजी वीडियो को लीक करता है, तो उस पर नग्नता फैलाने का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस स्थिति में, धारा 294 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।


यदि किसी के पास किसी का प्राइवेट वीडियो है और वह उसे लीक कर देता है, तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई के तहत शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा सकता है।


अगर किसी ने बिना अनुमति किसी की फोटो या वीडियो ली है और उसे लीक कर दिया है, तो इन धाराओं के तहत 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।