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हरियाणा में 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ

हरियाणा में 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना की तैयारी में अधिकारी जुटे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है। जानें इस योजना के बारे में और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
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हरियाणा में 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ

योजना की तैयारी में जुटे अधिकारी


हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को होगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस योजना की तैयारी में जुटे हैं। सरकार ने इन विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। 22 और 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे पर भी ये अधिकारी काम करेंगे। इसके अलावा, राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं।


योजना के कार्यान्वयन के लिए सख्त निर्देश

अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सभी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाएगा, जिस दिन वे प्राप्त होंगे। यह प्रक्रिया 24 सितंबर तक, छुट्टियों के दौरान भी, लगातार जारी रहेगी।


सफल लांचिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी

सरकार ने योजना की सफल लांचिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी जिला स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की।


महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।


रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मुफ्त

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से नि:शुल्क है। पात्र महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। यदि कोई व्यक्ति पैसे मांगता है, तो महिलाएं संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पात्रता के लिए, महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।