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हरियाणा में आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपये की मंजूरी

हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों के लिए आपदा प्रबंधन के तहत 1.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि प्रत्येक उपायुक्त को 5 लाख रुपये के रूप में दी जाएगी, जिससे वे अपने जिलों में त्वरित कार्रवाई कर सकें। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वित्तीय अनुशासन का पालन करने और हर महीने व्यय विवरण भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, इमरजेंसी सेंटर को 24 घंटे सक्रिय रखने की आवश्यकता है। जानें इस निर्णय के पीछे की पूरी जानकारी और दिशा-निर्देश।
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हरियाणा में आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपये की मंजूरी

आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता

हरियाणा सरकार ने युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्तों के लिए आपदा प्रबंधन हेतु 1.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक उपायुक्त को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकें।


वित्तीय अनुशासन का पालन

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन करें और स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए करें।


हर महीने रिपोर्टिंग अनिवार्य

डॉ. मिश्रा ने कहा कि खजाना कार्यालय से केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धन निकाला जाए। इसके अलावा, उपायुक्तों को हर महीने की 10 तारीख तक व्यय विवरण प्रपत्र संख्या 26 और 29 के माध्यम से लेखा शाखा को भेजना अनिवार्य होगा।


24 घंटे सक्रिय रहेंगे इमरजेंसी सेंटर

वर्तमान स्थिति में, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के सभी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जिले स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहें और वायु चेतावनी प्रणाली, आपात सेवाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से कार्यरत रहें।