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CBI कोर्ट ने सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को दी जमानत

चंडीगढ़ से आई एक बड़ी खबर में, CBI कोर्ट ने सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि सीबीआई निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। हालांकि, भुल्लर एक अन्य रिश्वत मामले में अभी भी जेल में रहेंगे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे के कारण।
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CBI कोर्ट ने सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को दी जमानत

DIG भुल्लर को मिली जमानत

चंडीगढ़ - चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। सीबीआई कोर्ट ने सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत प्रदान की है। कोर्ट का यह निर्णय इस आधार पर आया कि सीबीआई निर्धारित 60 दिनों की अवधि में चार्जशीट दाखिल करने में असफल रही। सीबीआई ने इस पर यह तर्क दिया कि ऐसे मामलों में 90 दिनों का समय दिया जाता है। हालांकि, भुल्लर एक अन्य रिश्वत मामले में अभी भी जेल में रहेंगे।


इससे पहले, 2 जनवरी को कोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। भुल्लर के वकील ने जमानत याचिका में यह सवाल उठाया था कि शिकायतकर्ता आकाश बत्ता से बिचौलिये ने सबसे पहले 5 अगस्त 2025 को एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जबकि आकाश ने सीबीआई को 11 अक्टूबर 2025 को शिकायत दी थी। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को उनके मोहाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा को भी हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि दोनों ने मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता से आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।