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गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

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गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क


- गैंग सरगना के खिलाफ दर्ज है 18 मुकदमें, गैंग में दो सगे भाई शामिल

हमीरपुर,14 मई (हि.स.)। गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की 05 करोड़ से अधिक की संपत्ति मंगलवार को जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने कुर्की कर कार्यवाही कर सील कर दी है। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गैंग के सरगना के खिलाफ 18 अपराधिक मुकदमे हमीरपुर एवं बांदा जनपद में दर्ज है।

कुरारा पुलिस ने सुमेरपुर कस्बा निवासी शिवप्रकाश उर्फ सोनू गुप्ता, रामप्रकाश उर्फ प्रांशु गुप्ता, उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता एवं रिजवान उर्फ गुड्डू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल करने के उपरांत जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किए थे। इसी के तहत 11 मई को पुलिस अधीक्षक डा. दीक्षा शर्मा ने कार्यवाही के लिए आदेश दिए थे।

मंगलवार को एसडीएम सदर पवन प्रकाश पाठक, सीओ सदर राजेश कमल की मौजूदगी में थानाध्यक्ष कुरारा योगेश तिवारी एवं थानाध्यक्ष सुमेरपुर राकेश कुमार ने अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ सोनू गुप्ता, रामप्रकाश उर्फ प्रांशु गुप्ता तथा इनके व्यावसायिक पार्टनर उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता की संपत्तियां कुर्क की गई।

एसडीएम सदर ने बताया कि सोनू गुप्ता की दो करोड़ 58 लाख पांच हजार 163 रुपये 93 पैसे की संपत्ति आरा मशीन, धर्म कांटा, दुकान, मकान, जमीन, वाहन आदि शामिल है। इसी तरह भाई प्रांशु गुप्ता की दो करोड़ 22 लाख 32 हजार 363 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं उमाकांत गुप्ता की 23 लाख 87 हजार 30 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कुरारा थानाध्यक्ष ने बताया कि सोनू एवं प्रांशु गुप्ता सगे भाई हैं। उनके नाम सुमेरपुर के अलावा बांदा जनपद के जसपुरा के अलावा गौरी कला में भी संपत्ति है। जिसको कुर्क करके सील किया गया है। उन्होंने बताया कि सील की गई संपत्ति में आरा मशीन, धर्म कांटा, मकान, दुकान, जमीन, वाहन शामिल है।

सील की गई संपत्ति की कुल कीमत पांच करोड़ चार लाख 34 हजार 556 रुपये 93 पैसे हैं। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार निगम, हल्का लेखपाल, कस्बा इंचार्ज राहुल मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीओ सदर ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में यह कार्यवाही की गई है। बताया कि चौथे आरोपी रिजवान उर्फ गुड्डू के पास किसी तरह की संपत्ति विवेचना में नहीं मिली है।

हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/दीपक/मोहित