CBI ने उन्नाव रेप मामले में सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का किया फैसला
CBI का सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय
उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। CBI इस आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करेगी। पीड़िता का परिवार भी इस जमानत का विरोध कर रहा है, इसे उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए।
जमानत पर उठे सवाल
हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी थी, जिसके बाद इस फैसले पर विवाद उत्पन्न हो गया। CBI का कहना है कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उस पर पहले भी गवाहों को डराने-धमकाने के आरोप लग चुके हैं। उसकी रिहाई से न केवल पीड़िता, बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
पीड़िता के परिवार की चिंताएं
पीड़िता के परिवार ने अदालत में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सेंगर की जमानत से उन्हें लगातार डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का कहना है कि पहले भी उनके साथ हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सेंगर को जमानत देना न्याय के खिलाफ है।
CBI की अपील
CBI ने स्पष्ट किया है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेगी और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करेगी। एजेंसी का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की जमानत का नहीं, बल्कि पीड़िता की सुरक्षा, न्याय और कानून व्यवस्था से संबंधित है।
उन्नाव रेप केस का महत्व
उन्नाव रेप केस देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक है, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। CBI का सुप्रीम कोर्ट में जाना इस मामले को फिर से सुर्खियों में लाने का काम कर रहा है, और अब सभी की नजरें शीर्ष अदालत के फैसले पर हैं।
