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पुलिस शिकायत दर्ज न करने पर क्या करें: जानें आपके अधिकार

क्या आपने कभी पुलिस से शिकायत की है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई? जानें कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप उच्च अधिकारियों से कैसे संपर्क कर सकते हैं और सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत कैसे ले जा सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के विकल्प के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।
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पुलिस शिकायत दर्ज न करने पर क्या करें: जानें आपके अधिकार

पुलिस व्यवस्था और आपकी शिकायत


समाज में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया है। जब कोई घटना होती है, तो पीड़ित अक्सर थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है। सामान्यतः पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत को दर्ज करती है और अपराधी के खिलाफ कदम उठाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस शिकायतकर्ता से अनौपचारिक तरीके से बात करती है और एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, जिससे व्यक्ति चिंतित हो जाता है। इस संदर्भ में, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।


एफआईआर दर्ज न होने पर क्या करें?

यदि पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। अगर उच्च अधिकारी भी आपकी शिकायत का संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत सुनने के बाद संबंधित पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।


नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, आपके पास ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का विकल्प भी है। इसके लिए आपको अपनी स्थानीय पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप आसानी से अपनी ई-एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।