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DHBVN के नए निर्देश: सड़क पर खड़े खंभों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने सड़क पर खड़े खतरनाक बिजली के खंभों को हटाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के नेतृत्व में, यह पहल आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। खंभों के स्थानांतरण और विद्युत लाइनों की ऊंचाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। यदि संबंधित विभाग समय पर लागत जमा नहीं करते हैं, तो DHBVN जनहित में कार्य को तुरंत करवाएगा। इस प्रक्रिया के तहत निगरानी और दस्तावेजीकरण भी अनिवार्य होगा।
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DHBVN के नए निर्देश: सड़क पर खड़े खंभों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

सड़क पर खतरनाक खंभों के खिलाफ DHBVN की पहल

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के बीच खड़े खतरनाक बिजली के खंभों और कम ऊंचाई पर लटकती विद्युत लाइनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


DHBVN के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि विभिन्न सरकारी और स्थानीय एजेंसियों द्वारा सड़क चौड़ीकरण या नई सड़क निर्माण के कारण कई जगहों पर बिजली के खंभे मुख्य मार्गों के बीच में आ गए हैं। सामान्यतः इन खंभों को संबंधित एजेंसियों द्वारा हटाया जाना चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर ये खंभे अभी भी यथावत खड़े हैं, जिससे आम जनता और वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से रात और कोहरे के मौसम में ये खंभे गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।


उपमंडल अधिकारी की जिम्मेदारी
जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित ऑपरेशन क्षेत्र के एसडीओ खतरनाक स्थानों की पहचान करेंगे और खंभों के स्थानांतरण तथा विद्युत लाइनों की ऊंचाई सुनिश्चित करेंगे। जहां भी खंभे हटाने या लाइन की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता होगी, एसडीओ ऑपरेशन जमा लागत का अनुमान तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करेंगे।


इसके बाद संबंधित विभागों जैसे NHAI, PWD, नगर निगम आदि को 15 दिनों के भीतर लागत जमा करने का नोटिस दिया जाएगा। यदि विभाग समय पर राशि जमा नहीं करता है, तो 5 लाख रुपए तक के कार्य एसडीओ जनहित में तुरंत करवाएंगे और खर्च की राशि संबंधित विभाग के बिजली बिल में जोड़कर वसूल की जाएगी।


निगरानी और दस्तावेजीकरण
कार्य से पहले और बाद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ तारीख, समय और जियो लोकेशन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। एसडीओ को संबंधित अवसंरचना का जीआईएस मैपिंग अपडेट करना होगा। अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता पखवाड़े की समीक्षा कर गतिविधियों की रिपोर्ट मुख्य अभियंता को भेजेंगे। इन निर्देशों के साथ सेल्स सर्कुलर डी-11/2022 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।