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EPFO 3.0: UPI के माध्यम से सीधे बैंक खाते में PF राशि ट्रांसफर करने की सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए 'EPFO 3.0' नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली के माध्यम से, सदस्य अब यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में पीएफ राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। यह कदम कागजी कार्यवाही को समाप्त करेगा और क्लेम प्रोसेसिंग को तेज करेगा। हालांकि, सदस्यों को यह जानना जरूरी है कि वे कितनी राशि निकाल सकते हैं और निकासी के लिए क्या नियम हैं। जानें इस नई प्रणाली के तहत निकासी के नियम और कब शुरू होगा यह सिस्टम।
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EPFO 3.0: UPI के माध्यम से सीधे बैंक खाते में PF राशि ट्रांसफर करने की सुविधा

EPFO 3.0 का लॉन्च

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'EPFO 3.0' पेश करने की तैयारी कर रहा है। इस नए सिस्टम के सक्रिय होने के बाद, पीएफ सदस्यों को अपने फंड तक पहुंचने में तेजी और सरलता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पीएफ सदस्य यूपीआई (UPI) के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में पीएफ राशि ट्रांसफर कर सकेंगे।


निकासी की नई प्रक्रिया

इस पहल से न केवल कागजी कार्यवाही समाप्त होगी, बल्कि क्लेम प्रोसेसिंग का समय भी कुछ मिनटों में सीमित हो जाएगा। हालांकि, इस नई सुविधा के बीच, देश के 7 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों के लिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे नए नियमों के तहत कितनी राशि निकाल सकते हैं और क्या पूरी राशि एक बार में निकाली जा सकती है।


क्या पूरी राशि निकाली जा सकती है?

EPFO 3.0 के तहत, सदस्यों को यूपीआई या यूपीआई-सक्षम एटीएम के माध्यम से अपने कुल ईपीएफ फंड का 50% से 75% तक निकालने की अनुमति होगी। सामान्य परिस्थितियों में, EPFO रिटायरमेंट से पहले पूरी राशि निकालने की अनुमति नहीं देता है, और यह नियम आगे भी लागू रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि पीएफ का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


निकासी के मुख्य नियम

अनिवार्य न्यूनतम शेष राशि: नए नियमों के अनुसार, आपात स्थिति में डिजिटल निकासी करते समय, EPF खाते में जमा कुल राशि का कम से कम 25% हिस्सा खाते में छोड़ना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपकी भविष्य की बचत पूरी तरह से समाप्त न हो जाए।


ऑटोमैटिक सेल्फ सेटलमेंट लिमिट: EPFO ने एडवांस क्लेम के लिए 'सेल्फ सेटलमेंट' की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि आपका पात्र दावा 5 लाख रुपये तक का है, तो वह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जल्दी से आपके खाते में आ जाएगा।


विशेष परिस्थितियों में निकासी

यूपीआई आधारित इस सुविधा के माध्यम से आप जब चाहें पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है। सदस्य केवल चिकित्सा आपात स्थिति, बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह खर्च, और नया घर खरीदने जैसी आवश्यकताओं के लिए इस फंड को एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे।


EPFO 3.0 का लॉन्च कब?

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूपीआई आधारित इस निकासी प्रणाली की तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मंत्री ने कहा कि परीक्षण के दौरान प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और सटीक पाई गई है, जिससे निकाली गई राशि सीधे सदस्य के लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में यह सुविधा देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए आधिकारिक रूप से शुरू की जाएगी।