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EPFO 3.0: नई सुविधाओं के साथ UPI और ATM से PF निकासी की प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPFO 3.0 की शुरुआत की है, जो रिटायरमेंट फंड के डिजिटल सिस्टम को आधुनिक बनाने का प्रयास है। इस नई प्रणाली के तहत, खाताधारक अब UPI और एटीएम के माध्यम से अपने पीएफ फंड की निकासी कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 2026 तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। EPFO 3.0 में कई सुविधाएं शामिल हैं, जैसे ऑटो-क्लेम सेटलमेंट और बिना किसी रुकावट के पैसे का ट्रांसफर। जानें इस नई व्यवस्था के तहत निकासी की सीमाएं और आवश्यक शर्तें।
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EPFO 3.0: नई सुविधाओं के साथ UPI और ATM से PF निकासी की प्रक्रिया

EPFO 3.0 का परिचय

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले वर्ष EPFO 3.0 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट फंड के डिजिटल सिस्टम को आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। यह उम्मीद की जा रही है कि 2026 के मध्य तक यह नया सिस्टम पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत पीएफ खाताधारकों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण UPI और एटीएम के माध्यम से पीएफ फंड की निकासी करना शामिल है।


EPFO 3.0 के तहत नई सुविधाएं

EPFO 3.0 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें प्रोविडेंट फंड तक कर्मचारियों की आसान पहुंच, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट और बिना किसी रुकावट के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर शामिल है। सबसे बड़ी राहत यह है कि सदस्य अब अपने पीएफ बैलेंस को सीधे UPI पर देख सकेंगे और एटीएम या UPI का उपयोग करके तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए बैंकों या EPFO कार्यालयों में लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।


निकासी की सीमाएं

नई सुविधा के तहत निकासी की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। EPFO UPI या एटीएम के माध्यम से पीएफ बैलेंस निकालने की अधिकतम सीमा खाते में जमा कुल राशि के 50 प्रतिशत तक रख सकता है। यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि कर्मचारियों के खाते में भविष्य की आवश्यकताओं और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत बनी रहे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि EPFO अपने सदस्यों के लिए विशेष एटीएम कार्ड जारी कर सकता है, जो सीधे उनके पीएफ खाते से जुड़े होंगे।


जरूरी शर्तें

एटीएम और UPI के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने के लिए खाताधारकों को कुछ महत्वपूर्ण KYC शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहली शर्त यह है कि सदस्य के पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और UAN का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड के साथ लिंक होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए EPFO ने 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ समझौता किया है, ताकि कंपनियां सीधे बैंकों में पीएफ का पैसा जमा कर सकें और दावों के निपटारे में लगने वाले समय को कम किया जा सके।