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FSSAI की चेतावनी: ORS के नाम पर फलों के जूस की बिक्री पर रोक

FSSAI ने ORS के नाम पर फलों के जूस और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की है। कई कंपनियां असली ORS के रूप में फर्जी उत्पाद बेच रही थीं। FSSAI ने सभी राज्यों को ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकने और छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। जानें इस धोखाधड़ी के बारे में और कैसे यह खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन है।
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FSSAI की चेतावनी: ORS के नाम पर फलों के जूस की बिक्री पर रोक

FSSAI का सख्त कदम

नई दिल्ली - यदि आप बिना समझे ORS के नाम पर कोई भी पैकेट या बोतल खरीदने जा रहे हैं, तो सतर्क रहें। बाजार में कई कंपनियां फलों के जूस और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स को असली ORS के रूप में पेश कर रही हैं। इस गंभीर धोखाधड़ी के खिलाफ FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने सभी राज्यों को ऐसे उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने, छापेमारी करने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।


गुमराह करने वाली पैकिंग का इस्तेमाल
FSSAI ने बताया कि कई ब्रांड ORS जैसी पैकेजिंग का उपयोग कर रहे हैं और पैक पर बड़े अक्षरों में “ORS” लिख रहे हैं, जबकि उनके उत्पादों में WHO द्वारा अनुशंसित असली ORS फॉर्मूला नहीं होता है। ये उत्पाद किसी भी चिकित्सीय प्रभाव वाले पेय नहीं हैं। यह खाद्य सुरक्षा कानून 2006 का स्पष्ट उल्लंघन है। FSSAI ने पहले 15 अक्टूबर को भी इसी तरह की चेतावनी जारी की थी, लेकिन बाजार में फर्जी उत्पादों की बिक्री जारी रही, इसलिए अब सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।


FSSAI ने स्पष्ट किया है कि असली मेडिकल ORS पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और दुकानों पर तुरंत निरीक्षण करें। इसके साथ ही गलत उत्पादों को हटाने, कंपनियों के खिलाफ नियामक कार्रवाई करने और रिपोर्ट दिल्ली को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। FSSAI ने माना कि आदेशों के बावजूद बाजार में ऐसे उत्पाद बिक रहे हैं, इसलिए अब सख्त कार्रवाई आवश्यक है।