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Greater Noida: पति को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

Greater Noida में एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2018 में शुरू हुआ था, जब पूजा की संदिग्ध मौत हुई थी। पति राजू पर आरोप था कि उसने दहेज के लालच में पूजा की हत्या की। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया। जानें इस मामले की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे की सच्चाई।
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Greater Noida: पति को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

दर्दनाक घटना का फैसला

Greater Noida News: नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में 2018 में हुई एक दुखद घटना का फैसला अब सात साल बाद आया है। अदालत ने पति राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राजू पर आरोप था कि उसने दहेज के लालच में अपनी पत्नी पूजा की हत्या की। इस मामले में पुलिस की जांच महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रारंभ में जिन लोगों को नामजद किया गया, वे सभी बरी हो गए, जबकि पति को हत्या का दोषी ठहराया गया।


लव मैरिज का मामला

अप्रैल 2018 में हुई लव मैरिज


जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाग सिंह भाटी ने बताया कि पूजा, जो कासगंज के कुतुकसराय की निवासी थी, की शादी राजू से अप्रैल 2018 में हुई। दोनों ने लव मैरिज की और कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई। शादी के बाद वे नोएडा के सेक्टर 49 में रहने लगे। दोनों के बीच गहरा प्यार था, लेकिन राजू के मन में दहेज का लालच आ गया। उसने पूजा पर दबाव डाला कि उसे दहेज में एक अपाचे बाइक और 200 गज का प्लॉट चाहिए।


संदिग्ध मौत की जांच

डेंगू से मौत का झूठ


नोएडा में रहते हुए नवंबर 2018 में पूजा की संदिग्ध मौत हो गई। जब राजू से पूछा गया, तो उसने कहा कि पूजा कई दिनों से बीमार थी और उसे डेंगू हो गया था, जिससे उसकी मौत हुई। लेकिन पूजा के परिवार वालों को शक हुआ और उन्होंने राजू, उसके पिता वीरेंद्र और मां मंजू देवी के खिलाफ केस दर्ज कराया। सीओ विमल कुमार सिंह ने मामले की जांच की।


पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पकड़ा गया झूठ


पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने राजू के झूठ को उजागर किया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पूजा के शरीर पर चोट के सात निशान थे और उसकी मौत फांसी के फंदे पर लटकने से हुई। इसके बाद पुलिस ने राजू को गिरफ्तार किया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई।


मौत से पहले का बयान

मौत से पहले दिया बयान


पूजा ने अपनी मौत से पहले बयान दिया कि उसके पति की कोई गलती नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस बयान को नजरअंदाज करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर राजू को पूजा की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए।