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Greater Noida में 500 टैक्सी और बस परमिट रद्द, परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

Greater Noida में परिवहन विभाग ने लापरवाह टैक्सी और बस चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 500 वाहन परमिट रद्द कर दिए हैं। यह कदम उन परमिट धारकों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया या जिनके वाहन पर कई चालान लंबित थे। प्रदेश स्तर पर कुल 8,322 वाहन परमिट रद्द किए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन करने की बात कही है और स्कूल वाहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जानें इस कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी।
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Greater Noida में 500 टैक्सी और बस परमिट रद्द, परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

परिवहन विभाग की कड़ी कार्रवाई

Greater Noida News: परिवहन विभाग ने लंबे समय से लापरवाह टैक्सी और बस चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जिले में 500 वाहन परमिट रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन परमिट धारकों के खिलाफ की गई है जिन्होंने समय पर अपने परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया या जिनके वाहनों पर कई चालान लंबित थे।


प्रदेश स्तर पर कार्रवाई

परिवहन आयुक्त की सख्ती
परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई केवल जिले तक सीमित नहीं रही। पूरे प्रदेश में कुल 8,322 वाहन परमिट रद्द किए गए हैं। इनमें से अधिकांश वाहन स्वामियों ने नियमों की अनदेखी की थी। बार-बार चेतावनियों के बावजूद आवश्यक दस्तावेजों को दुरुस्त नहीं किया गया।


एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन

NGT के नियम का हवाला
परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कहा कि विभाग अब एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के दिशा-निर्देशों के प्रति और अधिक सख्त होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें सड़कों से पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए गए हैं।


स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर ध्यान

स्कूल वाहनों की सुरक्षा जरूरी
परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल वाहनों की नियमित जांच और निगरानी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूल वैन और बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र, चालक का वैध लाइसेंस और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।


नए परमिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग पर ध्यान

नए परमिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर फोकस
सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग ने समय-समय पर नए परमिट जारी करने के आदेश भी दिए हैं। इससे यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों के संचालन और प्रशिक्षण मानकों को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।