GST में बदलाव: डेयरी सेक्टर को मिलेगा बड़ा लाभ

GST के नए स्लैब का प्रभाव
केंद्र सरकार ने 2017 के बाद वस्तु एवं सेवा कर (GST) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चार दरों के स्थान पर अब दो दरों का सिस्टम लागू किया गया है, जिसका मुख्य लाभ डेयरी उद्योग को होगा। भारत का डेयरी क्षेत्र लगभग 19 लाख करोड़ रुपये का है, और GST की दरों में कमी से डेयरी उत्पाद सस्ते होंगे, जिससे खपत में वृद्धि होगी और मांग में सुधार आएगा।
काउंसिल मीटिंग में प्रस्ताव की स्वीकृति
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि 56वीं GST काउंसिल ने दूध और उससे बने उत्पादों पर कर घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सुधार डेयरी उत्पादों पर 5 प्रतिशत GST लागू करेगा, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।
डेयरी उत्पादों पर GST की नई दरें
आधिकारिक बयान के अनुसार, अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध पर GST की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। पनीर और छेना पर भी GST को शून्य कर दिया गया है। अन्य डेयरी उत्पादों जैसे मक्खन, घी, और दूध आधारित पेय पदार्थों पर GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। आइसक्रीम पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
किसानों और उपभोक्ताओं को होगा लाभ
मंत्रालय ने कहा कि GST की दरों में बदलाव से डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इससे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। यह बदलाव 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण किसानों के परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएगा, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और 2023-24 में दूध का उत्पादन 239 मिलियन टन था, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 24 प्रतिशत है।