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GST सुधार: नए टैक्स स्लैब में बदलाव से आम जनता को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। नए प्रस्ताव के तहत रेडीमेड कपड़े और खाद्य सामग्री को 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में अन्य सेवाओं पर जीएसटी दरों के मूल्यांकन पर चर्चा होने की संभावना है। जानें इस सुधार के बारे में और क्या बदलाव हो सकते हैं।
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GST सुधार: नए टैक्स स्लैब में बदलाव से आम जनता को मिलेगी राहत

GST सुधार की नई जानकारी


नई दिल्ली: केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए नए कदम उठाने जा रही है। रेडीमेड कपड़े और खाद्य सामग्री की कीमतों में कमी की उम्मीद है, क्योंकि सरकार जीएसटी के बोझ को कम करने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जीएसटी को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में लागू करने पर विचार किया जा रहा है।


नई योजना के तहत बदलाव

सरकार ने इस योजना के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 20 और 21 अगस्त 2025 को हुई मंत्रिसमूह की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दी। रिपोर्टों के अनुसार, कपड़ा और खाद्य उत्पादों को 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाने पर विचार किया जा रहा है।


कपड़ा और खाद्य उत्पादों पर विचार

सूत्रों के अनुसार, नए टैक्स स्लैब में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। कपड़ा, खाद्य सामग्री और सीम पर भी विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तहत, आम जनता पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए खाने-पीने की चीज़ों और कपड़ों को 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया जा सकता है।


यदि ऐसा होता है, तो इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को लाभ होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार कुछ सामान्य सेवाओं पर जीएसटी दरों का मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद 18 प्रतिशत की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। अगले महीने की शुरुआत में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।


बड़े वाहनों पर जीएसटी

जानकारी के अनुसार, देशभर में निर्माण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र लंबे समय से जीएसटी में बदलाव की मांग कर रहा है। अन्य संभावित परिवर्तनों में टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी समाप्त करने की उम्मीद है। इसके अलावा, 4 मीटर से छोटे वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है।


बड़े वाहनों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने की संभावना है। वर्तमान में, कपड़ों पर जीएसटी लागू है। बिना ब्रांड वाली मिठाइयों पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि ब्रांडेड और पैकेज्ड मिठाइयाँ 18% जीएसटी के दायरे में आती हैं।