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ITR रिफंड अपडेट: जानें कैसे चेक करें अपना स्टेटस और अंतिम तारीख

टैक्सपेयर्स के लिए ITR रिफंड का इंतजार खत्म होने वाला है। जानें कैसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस और किन कारणों से रिफंड में देरी हो सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि रिफंड न मिलने पर क्या कदम उठाने चाहिए और अंतिम तारीख क्या है।
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ITR रिफंड अपडेट: जानें कैसे चेक करें अपना स्टेटस और अंतिम तारीख

ITR रिफंड अपडेट


टैक्सपेयर्स अपने ITR रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 2025 के लिए है। 16 सितंबर को ITR फाइल करने की अंतिम तिथि थी, और इसके बाद पेनल्टी लगती है। यदि आप देर से रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।


ITR फाइल करने के बाद, सभी टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन कई लोगों को अभी तक उनका रिफंड नहीं मिला है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको कब तक अपने रिफंड की उम्मीद करनी चाहिए और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।


रिटर्न स्टेटस कैसे चेक करें


  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।

  3. ई-फाइल ऑप्शन पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न का चयन करें।

  4. व्यू फाइल्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें।

  5. इस तरह आप आसानी से रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।


रिफंड न मिलने के कारण


  • गलत डिडक्शन क्लेम करना या इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय गलती करना।

  • PAN कार्ड को आधार से लिंक न करना।

  • यदि बैंक अकाउंट की जानकारी गलत है।

  • अगर आपके बैंक अकाउंट का नाम PAN कार्ड के नाम से मेल नहीं खाता।


आपका ITR का रिफंड केवल आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है।


आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, जिससे रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है।


रिफंड रीइश्यू शिकायत

यदि आपके रिफंड में देरी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपका रिफंड एक महीने से अधिक समय ले रहा है, तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



  1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

  2. माय अकाउंट सेक्शन में जाएं।

  3. रिफंड री-इश्यू ऑप्शन चुनें और उस पर क्लिक करें।

  4. रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।

  5. आवश्यक जानकारी जैसे PAN, असेसमेंट ईयर और रिटर्न अमाउंट डालें।

  6. फिर रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट को ई-वेरिफाई करके सबमिट करें।