NH-48 पर वाहन चालान नियम: कैमरों के माध्यम से होगी निगरानी

NH-48 पर वाहन चालान नियमों में बदलाव
NH-48 वाहन चालान नियम: अब कैमरों के जरिए चालान जारी होंगे, सतर्क रहना आवश्यक: NH-48 पर वाहन चालकों को अब अधिक सतर्क रहना होगा।
दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे, जिसे NH-48 कहा जाता है, पर अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आसान नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस और NHAI मिलकर हाईवे पर स्थापित अत्याधुनिक कैमरों के माध्यम से नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने जैसे मामलों में चालान सीधे डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
इस निर्णय को डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लागू किया गया।
6 स्थानों पर कैमरे, 14 प्रकार के उल्लंघनों पर कार्रवाई
NH-48 पर कुल 6 स्थानों पर Global Shutter Technology (ANPR Cameras) का उपयोग किया गया है। ये कैमरे VIDES (Video Incident Detection and Enforcement System), TMCS और VMS जैसी तकनीकों का उपयोग करके ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग, लेन बदलने की गलत आदत, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे 14 ट्रैफिक उल्लंघनों की पहचान करेंगे।
इन कैमरों के आधार पर चालान वाहन चालकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या वाहन नंबर से लिंक्ड जानकारी पर भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि आपको सड़क पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने की आवश्यकता नहीं है, चालान सीधे आपके घर पर पहुंच सकता है।
यात्री सुरक्षा के लिए अलर्ट सिस्टम
यदि NH-48 पर किसी कारणवश कोई वाहन खराब हो जाता है या जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये कैमरे तुरंत सिस्टम में अलर्ट भेज देंगे। इससे NHAI और ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को समस्या का त्वरित समाधान करने में मदद मिलेगी।
साथ ही, दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित जानकारी मिलने से आपातकालीन सेवाएं जल्दी पहुंच सकेंगी। इन प्रयासों का उद्देश्य सड़क को सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त बनाना है।