Newzfatafatlogo

NHAI का नया टोल प्लाजा नियम: यात्रियों के लिए राहत

NHAI ने टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम दूरी को 60 किलोमीटर निर्धारित किया है, जिससे यात्रियों को बार-बार टोल चुकाने से राहत मिलेगी। यह नया नियम नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर लागू होगा। जानें किन मार्गों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और टोल शुल्क में क्या बदलाव होंगे।
 | 
NHAI का नया टोल प्लाजा नियम: यात्रियों के लिए राहत

NHAI टोल प्लाजा नियम में बदलाव

नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। NHAI ने टोल प्लाजा के बीच की दूरी को लेकर एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, अब दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी अनिवार्य होगी।


नियम का उद्देश्य

NHAI के अनुसार, यह नियम नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर लागू होगा। पहले से स्थापित टोल प्लाजा पर इसे लागू करने के लिए समीक्षा की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बार-बार टोल शुल्क चुकाने से राहत प्रदान करना है।


प्रभावित मार्ग

यह नियम देशभर के नेशनल हाईवे पर लागू होगा, लेकिन कुछ प्रमुख मार्गों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा।


मार्ग का नाम वर्तमान टोल प्लाज़ा औसत दूरी (किमी) संभावित बदलाव


दिल्ली – जयपुर 4 50 2 टोल हट सकते हैं।


लखनऊ – कानपुर 2 35 1 टोल हट सकता है।


पुणे – मुंबई एक्सप्रेसवे 3 40 दूरी बढ़ाकर 60 की जाएगी।


चंडीगढ़ – मनाली 4 45 समीक्षा के बाद बदलाव।


कोलकाता – दार्जिलिंग 3 42 प्रस्तावित बदलाव।


अहमदाबाद – सूरत 3 55 आंशिक समायोजन संभव।


हैदराबाद – विजयवाड़ा 2 38 दूरी बढ़ाई जाएगी।


टोल शुल्क में परिवर्तन

NHAI ने स्पष्ट किया है कि टोल शुल्क अब दूरी और सड़क की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 2 से 3 किलोमीटर (वाहनों की श्रेणी के अनुसार) भारी वाहनों के लिए शुल्क अधिक होगा। अच्छी सड़क की गुणवत्ता पर प्रीमियम शुल्क लिया जा सकता है।


लाभार्थी

इस नियम का सीधा लाभ रोजाना यात्रा करने वाले वाहन चालकों को होगा, जिन्हें कम टोल प्लाजा का सामना करना पड़ेगा।


ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों की लागत में कमी आएगी, और पर्यटन उद्योग में काम करने वालों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। छोटे शहरों से बड़े शहरों तक यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए यात्रा का खर्च भी कम होगा।


पुराने टोल प्लाजा का भविष्य

यह नियम मुख्य रूप से नए टोल प्लाजा पर लागू होगा। हालांकि, जिन क्षेत्रों में टोल प्लाजा बहुत निकटता से बने हैं, वहां समीक्षा की जाएगी और उन्हें हटाने या मर्ज करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।