NHAI की नई नीति: राष्ट्रीय राजमार्गों पर खाद्य स्टॉल्स का होगा नियमन

NHAI की नई नीति का परिचय
NHAI नई नीति के तहत: केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर खाद्य और अन्य आउटलेट्स के लिए एक नई नीति लाने की योजना बनाई है। यह नीति उन राजमार्गों पर लागू होगी जो NHAI के टोल रोड और एक्सेस कंट्रोल हाईवे के दायरे में नहीं आते हैं। मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर, आउटलेट्स को NHAI का बोर्ड और विशेष साइन लगाना अनिवार्य होगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और अधिकृत स्थानों की पहचान में मदद मिलेगी।
आउटलेट्स को मिलेगी सशर्त मंजूरी
रिपोर्टों के अनुसार, अब तक कई ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य आउटलेट्स अनियंत्रित तरीके से राष्ट्रीय हाइवे पर खुल गए हैं। ये यात्रियों के लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन सुरक्षा, स्वच्छता और पार्किंग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर रहे हैं। नई नीति के तहत, NHAI की टीमें इन आउटलेट्स की लोकेशन का सर्वेक्षण करेंगी और कुछ शर्तों के आधार पर ही उन्हें संचालन की अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर
नई नीति के अनुसार, इन दुकानों को यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, उचित पार्किंग की सुविधा और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। जो आउटलेट्स इन मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें ही मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी।
NHAI सर्टिफिकेट की आवश्यकता
मंत्रालय की योजना है कि सभी आउटलेट्स के लिए एक 'स्टैंडर्ड लैंड' निर्धारित किया जाएगा, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो दुकानें इन नियमों का पालन करेंगी, उन्हें NHAI से सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इससे ग्राहकों को यह विश्वास होगा कि वे सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।
नई नीति का ड्राफ्ट जल्द तैयार होगा
इस प्रस्ताव पर मंत्रालय अब तक दो दौर की बैठकें कर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को राष्ट्रीय हाइवे पर साफ-सुथरे और सुरक्षित ढाबों और रेस्टोरेंट्स की सुविधा मिलेगी।