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NIA ने उल्फा-आई प्रमुख परेश बरुआ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

The National Investigation Agency (NIA) has filed a chargesheet against Paresh Barua, the leader of the banned ULFA-I organization, for his alleged involvement in a conspiracy related to IED blasts in Assam. The chargesheet includes accusations against Barua and two others under various sections of the Indian Penal Code and the Unlawful Activities (Prevention) Act. This significant action highlights the ongoing efforts to combat terrorism in the region. Read on to learn more about the details of the case and the implications of these charges.
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NIA ने उल्फा-आई प्रमुख परेश बरुआ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

NIA की कार्रवाई: परेश बरुआ पर आरोप


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने म्यांमार में स्थित प्रतिबंधित संगठन उल्फा (आई) के प्रमुख परेश बरुआ और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की है। यह चार्जशीट पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर असम में हुए कई आईईडी विस्फोटों की साजिश में उनकी संलिप्तता के आरोप में दाखिल की गई है।


बरुआ की पहचान और भूमिका


अधिकारियों के अनुसार, परेश बरुआ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे परेश असम, कामरुज जमान खान, और प्रदीप। वह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) का अध्यक्ष और स्वयंभू कमांडर-इन-चीफ है।


अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप


एनआईए ने एक बयान में कहा कि परेश बरुआ पर अभिजीत गोगोई और जाह्नु बोरुआ के साथ मिलकर गुवाहाटी की अदालत में भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।