PAN कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: जुर्माना से बचने के लिए करें चेक

PAN कार्ड धारकों के लिए चेतावनी
PAN कार्ड धारकों के लिए चेतावनी: "पैन कार्ड" जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) कहा जाता है, यह एक वित्तीय पहचान का साधन है। भारतीय आयकर विभाग द्वारा यह 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या के रूप में जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। कुछ पैन कार्ड धारकों पर आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, यदि आप नहीं चाहते कि आप पर जुर्माना लगे, तो तुरंत जांच करें कि क्या आप इन धारकों में से एक हैं।
किस पैन कार्ड धारक पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना?
आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक में खाता खोलने, लेन-देन, लोन, संपत्ति खरीदने या बेचने, और निवेश करने के लिए पैन कार्ड का होना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आप इसे सक्रिय नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय तो नहीं है।
कैसे जांचें कि पैन कार्ड निष्क्रिय है या सक्रिय?
पैन कार्ड की स्थिति की जांच कैसे करें?
- सबसे पहले आयकर की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और "Quick Links" या "Instant E-Services" पर क्लिक करें।
- इसके बाद "Verify Your PAN" पर क्लिक करें और पैन से संबंधित जानकारी भरें।
- पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और फोन नंबर दर्ज करें।
- आपके फोन पर OTP आएगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आप जान सकेंगे कि आपका पैन कार्ड सक्रिय है या निष्क्रिय।
- यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो स्क्रीन पर "PAN is Deactivated" लिखा दिखाई देगा।
Deactivate PAN Card को Activate करने के लिए क्या करें?
पैन कार्ड निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं। यदि आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा, डुप्लीकेट पैन कार्ड होने पर भी इसे बंद किया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड होने पर भी इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसे धारकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन कार्ड को कैसे करें सक्रिय?
यदि जांच करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो इसे सक्रिय करने के लिए आधार से लिंक करें। यदि आपने पहले ही ऐसा किया है लेकिन पैन फिर भी निष्क्रिय है, तो संभव है कि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हों। यदि आपने खोने या चोरी होने पर नया कार्ड बनवाया है, तो यह डुप्लीकेट पैन कार्ड कहलाता है। इसके बारे में आयकर विभाग को जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा, आप आयकर विभाग से संपर्क करके निष्क्रिय पैन कार्ड को सक्रिय करवा सकते हैं।