RBI का नया नियम: UPI पेमेंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
नई सुरक्षा व्यवस्था का आगाज़
नई दिल्ली: यदि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से यूपीआई (UPI) पेमेंट करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सख्त निर्देशों के अनुसार, बुधवार से देशभर में सभी डिजिटल लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का नियम लागू हो गया है। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे आपकी मेहनत की कमाई और बैंक खाता अब पहले से अधिक सुरक्षित रहेंगे।
पिन चोरी होने पर भी सुरक्षित
इस नए सुरक्षा उपाय के लागू होने के बाद, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट तभी सफल होगी जब उपयोगकर्ता वेरिफिकेशन के दोनों चरणों को पूरा करेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि किसी धोखेबाज को आपके बैंक खाते या यूपीआई का सीक्रेट पिन पता भी चल जाए, तब भी वह आपके खाते में सेंध नहीं लगा सकेगा। बिना दूसरे ऑथेंटिकेशन स्टेप को पूरा किए कोई भी अनधिकृत पेमेंट रोक दी जाएगी और पैसा आपके खाते से नहीं कटेगा।
ओटीपी: डिजिटल सुरक्षा का मुख्य साधन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि भारत में होने वाले हर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने वेरिफिकेशन के लिए किसी विशेष तरीके को अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन वर्तमान में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने एसएमएस के माध्यम से मिलने वाले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में अपनाया है। इसका मतलब है कि अब पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए आपको पिन के साथ-साथ इस अतिरिक्त सुरक्षा स्तर से भी गुजरना होगा।
