Supreme Court ने Pawan Khera को दी बड़ी झटका, Telangana HC का आदेश रोका
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत देने से मना कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाते हुए, कोर्ट ने खेड़ा को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यदि उन्हें अग्रिम जमानत चाहिए, तो असम की अदालत में आवेदन करने की सलाह दी गई है। इस मामले में और जानकारी जल्द ही उपलब्ध होगी।
| Apr 15, 2026, 12:52 IST
Supreme Court का निर्णय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय ने खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने कहा है कि यदि उन्हें अग्रिम जमानत की आवश्यकता है, तो उन्हें असम की अदालत में आवेदन करना होगा।
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