Newzfatafatlogo

US Court Deals Major Blow to Trump's Tariff Strategy

A recent ruling by a US court has raised significant questions about President Trump's tariff policy, potentially leading to its termination. The court has given Trump until October 14 to respond, during which time the tariffs will remain in effect. If the Supreme Court also rejects the tariffs, it could have serious repercussions for the US economy, including the need to refund billions earned from these tariffs. This situation could also jeopardize ongoing trade negotiations with various countries. The implications of this ruling could reshape the economic landscape significantly.
 | 
US Court Deals Major Blow to Trump's Tariff Strategy

Court's Ruling on Trump's Tariffs

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति को लेकर एक अमेरिकी अदालत ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। अदालत ने ट्रंप के टैरिफ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यदि ट्रंप के टैरिफ को समाप्त किया गया, तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अदालत ने ट्रंप को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है, इस दौरान टैरिफ लागू रहेगा और ट्रंप प्रशासन इस मामले में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को खारिज करता है, तो इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों पर टैरिफ लगाया। यह टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हुआ था। इस दौरान कुछ देशों को टैरिफ में छूट दी गई, जबकि अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। जुलाई 2025 तक, अमेरिका ने टैरिफ से 159 बिलियन डॉलर (लगभग 14 लाख करोड़ रुपये) की आय अर्जित की है। यदि टैरिफ हटाने का आदेश दिया गया, तो अमेरिका को यह राशि वापस करनी पड़ सकती है, जिससे अमेरिकी खजाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

व्यापार सौदों पर असर

ट्रंप प्रशासन कई देशों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत कर रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध घोषित किया, तो ट्रंप को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मामले का सारांश

कोर्ट के निर्णय के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया, तो यह अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। एक संघीय अदालत ने टैरिफ को अवैध मानते हुए 14 अक्टूबर तक इसे हटाने का आदेश दिया है। इस बीच, ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।