अंबाला में आत्मदाह की धमकी देने वाली महिला सरपंच का निलंबन

डीसी का निलंबन आदेश
हरियाणा के अंबाला में आत्मदाह की धमकी देने वाली महिला सरपंच को डीसी अजय सिंह तोमर ने निलंबित कर दिया है। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि सरपंच के पास ग्राम पंचायत से संबंधित सभी संपत्तियाँ और रिकॉर्ड बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दिए जाएं। इसके साथ ही, सरपंच को पंचायत की किसी भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का उल्लंघन
डीसी ने यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) और 51(2) के तहत की है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का शपथ-पत्र देना नियमों के खिलाफ है, जो गंभीर कदाचार को दर्शाता है और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव डालने का प्रयास है।
पंचायती जमीन पर कब्जा
सूत्रों के अनुसार, गांव माजरा की पंचायती जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। महिला सरपंच नेहा शर्मा ने इस संबंध में प्रशासन को कई बार पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन ने 24 जून को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और पुलिस बल उपलब्ध कराया। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बिना कार्रवाई किए लौट गए।
कब्जाधारियों के खिलाफ रेजूलेशन
महिला सरपंच ने कहा कि पंचायत ने कब्जाधारियों से जमीन खाली कराने के लिए रेजूलेशन पास किया था। इसके लिए प्रशासन को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन से पुलिस बल की मांग की गई थी।
प्रशासन की निष्क्रियता
हालांकि, प्रशासन बिना किसी कार्रवाई के लौट गया, जबकि कब्जाधारियों के पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण, सरपंच ने 2 जुलाई को आत्मदाह करने की योजना बनाई। उन्होंने प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
दुकानदारों का विरोध
इस मामले के अगले दिन, दुकानदारों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी दुकानों को हटाने की कोशिश की, तो वे परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। इस स्थिति में प्रशासन दोनों पक्षों के बीच फंस गया है।