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अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में केस वापसी की याचिका खारिज, अगली सुनवाई 6 जनवरी को

लखनऊ में अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में फास्ट-ट्रैक अदालत ने अभियोजन पक्ष की केस वापसी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सामाजिक सौहार्द बहाल करने का तर्क दिया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे की वजहें।
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अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में केस वापसी की याचिका खारिज, अगली सुनवाई 6 जनवरी को

अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में अदालत का निर्णय


लखनऊ। आज अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई हुई, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) ने अभियोजन पक्ष द्वारा केस वापस लेने की याचिका को निराधार और महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया।


अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी। सुनवाई के दौरान, अदालत ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और कहा कि अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इसके साथ ही, अदालत ने प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया। अभियोजन को गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त और डीसीपी ग्रेटर नोएडा को यह निर्देश दिया गया कि यदि गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।


अखलाक के परिवार के वकील युसूफ सैफी और अंदलीब नकवी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अक्टूबर में राज्य सरकार के वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि मुकदमा वापस लेने से सामाजिक सौहार्द में सुधार होगा।