अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 50% सीटें आरक्षित: जानें क्या है अग्निवीर योजना
नई दिल्ली में अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा
नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत से पहले, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) में कांस्टेबल पदों के लिए 50 प्रतिशत सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह पहले दिए गए 10 प्रतिशत कोटे की तुलना में पांच गुना वृद्धि है, जिससे अग्निवीरों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इस निर्णय से उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सहायता मिलेगी, जो सेवा समाप्त होने के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। इस मुद्दे पर समय-समय पर विवाद और राजनीतिक चर्चाएं भी होती रही हैं।
बीएसएफ में आरक्षित सीटों का विवरण
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बीएसएफ में कांस्टेबल स्तर की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। यह संशोधन बीएसएफ साधारण ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में किया गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि 18 से 23 वर्ष के आयु के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी, जबकि बाद के बैचों के लिए तीन साल की छूट मिलेगी।
सीट आरक्षण का विवरण
- 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।
- 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रखी जाएंगी।
- 3% सीटें ट्रेड मेन के लिए निर्धारित होंगी।
- शेष 47% सीटों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या पूर्व सैनिकों के मामले में समतुल्य सैन्य योग्यता मान्य होगी।
अग्निवीर योजना का परिचय
अग्निवीर योजना का उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को चार साल के लिए सेवा में लाना है। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, और जनवरी 2023 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष के उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती किया जाता है। चार साल की सेवा के बाद, 25% को 15 साल तक रखा जा सकता है, जबकि शेष 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है।
भविष्य की दिशा
गृह मंत्रालय का यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के जनवरी या दिसंबर तक सेना से पहले बैच के अग्निवीर बाहर होंगे। बीएसएफ में 50 प्रतिशत आरक्षण उन्हें केंद्रीय पुलिस बलों में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी रास्ता प्रदान करेगा। उम्मीद की जा रही है कि अन्य केंद्रीय पुलिस बलों में भी जल्द ही ऐसे कोटे की व्यवस्था लागू की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए यह कोटा रोजगार और सुरक्षा का बड़ा अवसर है। इसके अलावा, यह योजना सेना से बाहर होने वाले युवा कर्मियों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा देती है। सरकार का उद्देश्य है कि अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं को सैन्य अनुभव के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूती और रोजगार का अवसर मिले।
