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अनंत सिंह को कोर्ट से मिली राहत, हत्या की साजिश के आरोप से मुक्त

बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें हत्या की साजिश के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जब अनंत सिंह पर रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मारने की साजिश का आरोप था। अदालत ने कहा कि केवल नामजद होने से कोई दोषी नहीं होता। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अनंत सिंह की स्थिति के बारे में।
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अनंत सिंह को कोर्ट से मिली राहत, हत्या की साजिश के आरोप से मुक्त

कोर्ट से मिली राहत

पटना। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, को अदालत से महत्वपूर्ण राहत मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, उन्हें हत्या की साजिश के मामले में रिहा कर दिया गया है। अदालत ने 2023 में भदौर थाना क्षेत्र में रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मारने की साजिश के आरोप में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।


साजिश के आरोप

अनंत सिंह, जो अपने समर्थकों के बीच छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं, को गुरुवार को रघुनाथ प्रसाद सिंह पर गोली चलवाने के आरोप में रिहा किया गया। उन पर जेल में रहते हुए रघुनाथ सिंह पर गोली चलवाने का आरोप लगाया गया था। यह राहत तब मिली है जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सत्यापन का कार्य चल रहा है। वर्तमान में, अनंत सिंह मोकामा गोलीकांड के आरोप में पटना के बेउर जेल में बंद हैं।


घटना का विवरण

रघुनाथ सिंह पर 2023 में चली थी गोली

2023 में भदौर थाना क्षेत्र में रघुनाथ प्रसाद सिंह को दिन के समय गोली मारी गई थी। उस समय माहौल काफी गर्म था और सवाल उठ रहे थे कि साजिश किसकी थी। इसके बाद अनंत सिंह को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि भले ही अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन उन्होंने गोली चलवाने की साजिश सलाखों के पीछे से रची।


जांच में मिली सफाई

नहीं मिली कोई संलिप्तता

एफआईआर के बाद पुलिस की जांच में यह पाया गया कि घटना के समय अनंत सिंह जेल में थे और इस गोलीकांड में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल नामजद होने से कोई दोषी नहीं होता, साजिश के लिए सबूत की आवश्यकता होती है।