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अफगानिस्तान में 6 साल की बच्ची से 45 वर्षीय व्यक्ति का निकाह, तालिबान ने लगाई रोक

अफगानिस्तान में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया, जिससे स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया। तालिबान ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बच्ची को 9 साल की उम्र में ही पति के घर भेजा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में बाल विवाह की दर में वृद्धि हो रही है। इस घटना के बाद, तालिबान नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति के बारे में।
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अफगानिस्तान में 6 साल की बच्ची से 45 वर्षीय व्यक्ति का निकाह, तालिबान ने लगाई रोक

अफगानिस्तान में बाल विवाह की बढ़ती समस्या

2021 में तालिबान के पुनः सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस स्थिति के कारण बाल विवाह की घटनाओं में तेजी आई है। हाल ही में, हेलमंद प्रांत में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची से शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भारी आक्रोश पैदा किया। अफगानी मीडिया के अनुसार, यह विवाह मरजाह जिले में हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तालिबान ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बच्ची को केवल 9 साल की उम्र में ही पति के घर भेजा जा सकता है।


निकाह के लिए पैसे का लेन-देन

संयुक्त राष्ट्र महिला ने 2024 में एक रिपोर्ट में बताया कि अफगानिस्तान में बाल विवाह की दर में 25 प्रतिशत और जन्म दर में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक बाल दुल्हनें अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने पहले से दो शादियाँ की हुई हैं और उसने बच्ची के परिवार को विवाह के लिए पैसे दिए हैं।


तालिबान नेताओं के खिलाफ वारंट

महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के मामले अफगानिस्तान में नई बात नहीं हैं। हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने दो तालिबान नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन नेताओं पर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार के लिए हैबतुल्लाह अखुंदजादा और मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी जिम्मेदार हैं।


कानूनी स्थिति

अफगानिस्तान में वर्तमान में लड़कियों की शादी के लिए कोई न्यूनतम कानूनी उम्र निर्धारित नहीं है। तालिबान सरकार ने पूर्व के कानून को बहाल नहीं किया है, जिसमें लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 16 वर्ष थी। इसके बजाय, विवाह इस्लामी कानून के अनुसार हो रहा है।