Newzfatafatlogo

अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मिली दो साल की सजा

मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके भड़काऊ बयान से जुड़ा है। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील करेंगे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 | 
अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मिली दो साल की सजा

अब्बास अंसारी को कोर्ट से झटका

मऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है।


यह निर्णय मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने यह फैसला सुनाया। अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। उनके अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि यह फैसला आज हेट स्पीच मामले में आया है। 2022 में कोतवाली नगर में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें छह गवाहों ने गवाही दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इस आदेश के खिलाफ वे सेशन न्यायालय में अपील करेंगे।


अब्बास अंसारी की विधायकी पर प्रभाव सेशन न्यायालय के निर्णय के आधार पर होगा। इस मामले में सेशन न्यायालय में जाने की तैयारी की जा रही है।


ज्ञात रहे कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद ‘सबका हिसाब लिया जाएगा।’ इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर रोक लगा दी थी। यूपी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था, जिसके बाद सुनवाई चल रही थी। अब उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।