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अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 को हाईकोर्ट में चुनौती दी

अमिताभ ठाकुर, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस धारा के तहत चुनाव आयुक्तों को सभी प्रकार के सिविल और आपराधिक मामलों से छूट दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। इसके अलावा, ठाकुर ने 22 अगस्त को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसमें वे भाजपा द्वारा लाए गए काले कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 को हाईकोर्ट में चुनौती दी

अमिताभ ठाकुर की याचिका

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती दी है।

ठाकुर का कहना है कि इस धारा के तहत चुनाव आयुक्तों को उनके सभी कार्यों और शब्दों के लिए पूर्ण छूट दी गई है, जिससे उन पर किसी भी प्रकार का सिविल या आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इस तरह की छूट नहीं दी गई है, इसलिए उन्होंने इसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट से इस धारा को निरस्त करने की मांग की है।


विरोध प्रदर्शन की योजना

लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदर्शन

अमिताभ ठाकुर ने बताया कि 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें पद से हटाए जाने के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए काले कानून के विरोध में आजाद अधिकार सेना 22 अगस्त को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी।