अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 को हाईकोर्ट में चुनौती दी

अमिताभ ठाकुर की याचिका
लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती दी है।
ठाकुर का कहना है कि इस धारा के तहत चुनाव आयुक्तों को उनके सभी कार्यों और शब्दों के लिए पूर्ण छूट दी गई है, जिससे उन पर किसी भी प्रकार का सिविल या आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता।
चुनाव आयुक्त को किसी भी प्रकार की कार्यवाही व सिविल एवं अपराधिक वाद से मुक्त रखे जाने विषयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 को @azadadhikarsena के @Amitabhthakur द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती@PMOIndia @HMOIndia @ECISVEEP @SpokespersonECI pic.twitter.com/b9b6DuToGt
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) August 21, 2025
उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को इस तरह की छूट नहीं दी गई है, इसलिए उन्होंने इसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट से इस धारा को निरस्त करने की मांग की है।
विरोध प्रदर्शन की योजना
लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदर्शन
अमिताभ ठाकुर ने बताया कि 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें पद से हटाए जाने के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए काले कानून के विरोध में आजाद अधिकार सेना 22 अगस्त को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी।
30 दिनों से अधिक जेल में रहने पर खुद पद से हटाए जाने विषयक भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की कोशिश के लिए लाए जाने वाले काले कानून के खिलाफ @azadadhikarsena द्वारा कल 22 अगस्त शुक्रवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन pic.twitter.com/CX6bbPSXNi
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) August 21, 2025