अमेरिका में तीन भारतीय नागरिकों को रिहा करने का कोर्ट का आदेश
कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
वॉशिंगटन: अमेरिका के कैलिफोर्निया में फेडरल जजों ने प्रवासी अधिकारियों को तीन भारतीय नागरिकों को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इन नागरिकों को पहले अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें बिना उचित सुनवाई या नोटिस के हिरासत में लिया गया।
अलग-अलग मामलों में कोर्ट के फैसले
इस सप्ताह कैलिफोर्निया के पूर्वी और दक्षिणी जिले में विभिन्न मामलों में ये निर्णय सुनाए गए। प्रत्येक मामले में, अदालत ने पाया कि प्रवासी और कानून प्रवर्तन ने इन व्यक्तियों को फिर से गिरफ्तार करने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
इमिग्रेशन नीति में बदलाव
ट्रंप प्रशासन की वापसी के बाद से अमेरिका में इमिग्रेशन नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे प्रवासियों की जांच और सख्त हो गई है।
हरमीत एस का मामला
कोर्ट ने जिन तीन भारतीय नागरिकों के पक्ष में निर्णय दिया, उनमें से एक हरमीत एस हैं, जिन्हें पहले रिहा किया गया था और फिर से हिरासत में लिया गया। हरमीत, जो अगस्त 2022 में अमेरिका आए थे, को फेडरल चाइल्ड प्रोटेक्शन कानूनों के तहत नाबालिग होने के कारण रिहा किया गया था। उनका इमिग्रेशन केस अभी भी लंबित है।
अन्य नागरिकों के मामले
कोर्ट ने सावन के. को भी रिहा करने का आदेश दिया, जो सितंबर 2024 में अमेरिका आए थे। उन्हें एंट्री के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया था। सावन ने भारत में राजनीतिक उत्पीड़न का डर बताया।
तीसरे मामले में, अमित को भी रिहा किया गया, जो सितंबर 2022 में अमेरिका आए थे। उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।
